IGP बनने के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य, गृह मंत्रालय ने तय की नई शर्त

गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) के पद पर नियुक्ति के लिए नई शर्त तय की है। गृह मंत्रालय का यह फैसला केंद्र में वरिष्ठ पुलिस नेतृत्व को मजबूत करने और अनुभव-संपन्न अधिकारियों को आगे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र सरकार में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) के पद पर नियुक्ति को लेकर एक अहम शर्त तय की है। मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक, इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के वे अधिकारी जो वर्तमान में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें IGP स्तर पर केंद्र में तैनाती पाने के लिए कम से कम दो वर्ष तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर सेवा देना अनिवार्य होगा। यह नियम 2011 बैच और उसके बाद के IPS अधिकारियों पर लागू किया जाएगा।

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