कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला: OBC आरक्षण पर रोक का आदेश फिर प्रभावी, WB NEET अभ्यर्थियों पर पड़ेगा सीधा असर

Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) की 114 श्रेणियों के ओबीसी (OBC) आरक्षण पर रोक के अपने पुराने आदेश को पुनः प्रभावी घोषित कर दिया है

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य की 114 श्रेणियों को दिए गए ओबीसी आरक्षण पर उसका पुराना रोक संबंधी आदेश एक बार फिर प्रभावी हो गया है।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय: 114 वर्गों के ओबीसी आरक्षण पर रोक बहाल (फोटो- calcutta high court)

यह स्थिति तब पैदा हुई जब पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा इस रोक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में दायर की गई 'विशेष अनुमति याचिका' (SLP) को वापस ले लिया। याचिका वापस लिए जाने के साथ ही हाईकोर्ट का पूर्व आदेश स्वतः पुनर्जीवित हो गया।

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