पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, 10 साल तक की जेल, Rs 10 करोड़ का जुर्माना, कैबिनेट ने दी नए कानून को मंजूरी

अभी पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत अगर सर्विस प्रोवाइडर किसी संभावित अपराध की जानकारी नहीं देते हैं, तो उन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Bill against Paper leak: पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने वाले नए बिल को कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक संशोधन बिल में दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए सरकार ने इस बिल में सजा के कड़े प्रावधान किए हैं। सूत्रों का कहना है कि कानून में बदलावों के तहत पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए जेल की सजा और जुर्माने की रकम, दोनों बढ़ाई गई है। पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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कैबिनेट की बैठक में परीक्षा लीक पर कड़े कानून को मंजूरी।

अभी होती है 3 से 5 साल की जेल

अभी पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत अगर सर्विस प्रोवाइडर किसी संभावित अपराध की जानकारी नहीं देते हैं, तो उन पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संगठित अपराध के मामलों में 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

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