Badshah Club Sealed: चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित मशहूर रैपर बादशाह के क्लब को मंगलवार सुबह प्रशासन की बिल्डिंग ब्रांच ने सील कर दिया। क्लब संचालकों को भवन नियमों के उल्लंघन को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें निर्धारित समय के भीतर कमियां दूर करने और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद बिल्डिंग ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और सीलिंग की कार्रवाई की।
चंडीगढ़ में रैपर बादशाह का क्लब सील
क्लब में भवन संबंधी नियमों की अनदेखी
प्रशासन के मुताबिक, क्लब में भवन संबंधी नियमों और स्वीकृत नक्शे से जुड़े कुछ उल्लंघनों को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा था। बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संतोषजनक जवाब और अनुपालन नहीं मिलने पर आखिरकार क्लब को सील करने का फैसला लिया गया।
जानकारी के अनुसार क्लब संचालकों को अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन की ओर से पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस में साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि भवन को स्वीकृत नक्शे और निर्धारित बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक किया जाए और अनधिकृत निर्माण को हटाया जाए। हालांकि, बार-बार चेतावनी और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद संचालकों ने निर्धारित अवधि के भीतर नियमों का पालन नहीं किया। इसके बाद एस्टेट ऑफिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए क्लब को सील कर दिया।
अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस नीति
प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। इसी कड़ी में सेक्टर-7 और सेक्टर-26 सहित कई क्लबों, बारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार, नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ की हेरिटेज पहचान और सुनियोजित शहरी ढांचे को बनाए रखने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी समय-समय पर सख्त रुख अपनाता रहा है। अदालत ने प्रशासन को भवन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत प्रशासन ने यह कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर की नियोजित विकास व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
