तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) को रेप केस में दोषी ठहराया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के रेप केस में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें नवंबर 2013 में गोवा में एक होटल की लिफ्ट के अंदर एक जूनियर सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार का दोषी पाया।
रेप केस में तरुण तेजपाल दोषी
क्या है मामला?
एक जूनियर महिला सहकर्मी ने तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर, 2013 को तहलका THiNK फेस्टिवल के दौरान गोवा में एक होटल की लिफ्ट के अंदर उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। गोवा के मापुसा में लोकल सेशंस कोर्ट ने मई 2021 में तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसमें शिकायतकर्ता के बयानों में अंतर का हवाला दिया गया था। गोवा राज्य ने 2021 में बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल का फैसला गलत और पक्षपातपूर्ण था।
आज ही होगा सजा का ऐलान
गोवा के एडवोकेट जनरल देविदास पंगम ने कहा, "...कोर्ट ने सजा की अवधि के सवाल पर आरोपी का पक्ष सुना है। कोर्ट सजा के बारे में आदेश सुनाएगी। इस मामले में आदेश के लिए आज दोपहर 2:30 बजे का समय तय किया गया है।"
