धोखाधड़ी केस में शिल्पा-राज को बॉम्बे HC से झटका, कोर्ट ने कहा-'पहले Rs 60 करोड़ जमा करिए फिर विदेश जाइए'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें विदेश जाना है तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, इसके बाद वे विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, इसलिए दोनों ही जांच एजेंसी या अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

Shilpa Shetty fraud case: 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें विदेश जाना है तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, इसके बाद वे विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, इसलिए दोनों ही जांच एजेंसी या अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते।

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जालसाजी मामले में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली राहत। तस्वीर-PTI

कोर्ट ने पहले पैसे जमा कराने को कहा

शिल्पा शेट्टी के वकील ने बताया कि शिल्पा शेट्टी को एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाना है। यह कार्यक्रम 25 से 29 अक्टूबर तक आयोजित है। हालांकि, जब अदालत ने वकील से पूछा कि क्या उनके पास कोई निमंत्रण है, तो शिल्पा के वकील ने कहा कि जब तक यात्रा की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक कोई निमंत्रण जारी नहीं किया जाएगा। अभिनेत्री ने केवल फोन पर बात की थी। इसके बाद अदालत ने कहा कि दंपति पहले धोखाधड़ी के आरोपों के लिए 60 करोड़ रुपये का भुगतान करें, उसके बाद मामले पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी

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