बीएस येदियुरप्पा पर 17 साल की लड़की ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 15, 2024, 10:10 AM IST

Karnataka: FIR के अनुसार येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 A के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसकी प्रति का एक्सेस टाइम्स नाउ ने किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 17 वर्षीय शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन गई थी, जहां प्राथमिकी दर्ज की गई।

Sexual Asuualt Case Against Yediyurappa: भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री 81 वर्षीय बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 17 वर्षीय लड़की ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। जिसके बाद येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला गुरुवार देर रात बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।

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मुश्किल में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा।

अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची शिकायतकर्ता

एफआईआर के अनुसार, येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 A के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी एक प्रति का एक्सेस टाइम्स नाउ ने किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 17 वर्षीय शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन गई थी, जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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