‘इंडियन स्टेट’ बयान मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने याचिका खारिज की

राहुल गांधी को ‘इंडियन स्टेट’ बयान मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राहुल पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके विवादित ‘इंडियन स्टेट’ बयान मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिससे इस मामले में फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यह मामला हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के बयान से देश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं और यह कथन देशद्रोह से जुड़ा है। यह केस करीब दस महीनों से अदालत में विचाराधीन था।

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