Karnataka: पति की रिहाई के बदले में यौन शोषण का आरोप, जेल DIG गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, मामला इस साल मई में सामने आया, जब बेंगलुरु केंद्रीय कारागार के मौजूदा अधीक्षक (प्रभारी) ने परप्पना अग्रहारा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि एक दोषी कैदी को उच्चतम न्यायालय के कथित आदेश की जालसाजी करके 13 नवंबर 2018 को रिहा कर दिया गया था।

Karnataka News: उम्रकैद की सजा पाए एक कैदी को वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के आदेश की कथित तौर पर जालसाजी के जरिये रिहा कराने में मदद करने के आरोप में पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) स्तर के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपी एम. सोमशेखर उस समय बेंगलुरु केंद्रीय कारागार के मुख्य अधीक्षक थे और वर्तमान में उपमहानिरीक्षक, (कारागार) उत्तर क्षेत्र, कलबुर्गी के पद पर तैनात हैं। पुलिस ने बताया कि दोषी की पत्नी को मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उसने आरोप लगाया कि केंद्रीय कारागार से अपने पति की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए सोमशेखर ने उसका यौन शोषण किया था। पुलिस ने कहा कि इस आरोप की भी जांच की जा रही है।

Hathkadi

कर्नाटक में डीआईजी गिरफ्तार।

2004 में हुई उम्रकैद की सजा

पुलिस के अनुसार, मामला इस साल मई में सामने आया, जब बेंगलुरु केंद्रीय कारागार के मौजूदा अधीक्षक (प्रभारी) ने परप्पना अग्रहारा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि एक दोषी कैदी को उच्चतम न्यायालय के कथित आदेश की जालसाजी करके 13 नवंबर 2018 को रिहा कर दिया गया था। पुलिस के अनुसार, इसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि दोषी कैदी के खिलाफ चिकपेट पुलिस थाने में दर्ज मामले की सुनवाई त्वरित सुनवायी अदालत-1 में हुई थी और 12 जुलाई 2004 को उसे उम्रकैद की सजा तथा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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