पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। यह आदेश कथित हेट स्पीच मामले में अदालत में पेश होने के निर्देश का पालन न करने पर दिया गया। कृष्णानगर कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 28 अगस्त को कोर्ट में पेश की जाए। मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाला भाषण (हेट स्पीच) देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो)
बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद पेश न होने पर, कृष्णानगर कोर्ट के तीसरे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मोइत्रा के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। जज ने मंगलवार को TMC सांसद को अगले दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन पाया कि वह मौजूद नहीं थीं।
TIMES NOW Navbharat पर यह भी पढ़ें: महुआ मोइत्रा ने दिया विशेषाधिकार नोटिस, 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, आधी रात को सर्किट हाउस खाली करवाने का मामला
कोर्ट ने कहा, 'इस कोर्ट के आदेश को बार-बार न मानना... यह दिखाता है कि आरोपी कोर्ट के आदेश का पालन करने को लेकर कितनी लापरवाह है। इसलिए, कोर्ट के पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।' सांसद के वकील ने कोर्ट में आशंका जताई कि अगर वह कोर्ट परिसर में आती हैं, तो बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है।
TIMES NOW Navbharat पर यह भी पढ़ें: 'अंडों से कैसा डर?, आजादी के दीवानों ने सीने पर गोलियां खाई हैं'; महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
कृष्णानगर पुलिस जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करना), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 353(2) (हेट स्पीच) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
