भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

मेहुल । चोकसी अब भी उच्च अदालत में अपील कर सकता है, इसलिए उसे तुरंत भारत नहीं लाया जाएगा, लेकिन यह पहला और अहम कदम है। अदालत ने दोनों पक्षों अभियोजन पक्ष (भारत की ओर से) और चोकसी के वकीलों की दलीलें सुनीं।

Mehul Choksi : पीएनबी फ्राड मामले के आरोपी एवं हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। बेल्जियम की कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी वैध है। चोकसी अब भी उच्च अदालत में अपील कर सकता है, इसलिए उसे तुरंत भारत नहीं लाया जाएगा, लेकिन यह पहला और अहम कदम है। अदालत ने दोनों पक्षों अभियोजन पक्ष (भारत की ओर से) और चोकसी के वकीलों की दलीलें सुनीं।

Mehul Choksi

पीएनबी के साथ मेहुल चोकसी ने की है धोखाधड़ी। तस्वीर-ANI

बीते 11 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ चोकसी

11 अप्रैल 2025 को चोकसी को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो पिछले चार महीने से जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिकाएं कई बार बेल्जियम की अदालतों में खारिज हो चुकी हैं। भारत ने चोकसी पर धोखाधड़ी, साजिश, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उस पर आईपीसी की धाराओं 120B, 201, 409, 420, 477A के तहत केस दर्ज है। यही नहीं चोकसी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7 और 13 भी लगी हैं।

End of Feed