Arvind Kejriwal Arrest: केजरीवाल को मिलेगा घर का खाना, पत्नी से रोजाना होगी मुलाकात; जानें रिमांड के दौरान कोर्ट ने क्यों दी राहत

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने केरजीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए पत्नी सुनीता से रोज मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि केजरीवाल को घर का खाना दिया जाए।

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली शराब नीति मामले में पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश देते हुए कहा है कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म होते ही दोपहर के 2 बजे तक उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट ने केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए ED को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स की ओर से सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाते हैं तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत है। बता दें, अरविंद केजरीवाल हाइपरग्लेसेमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है। उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की गई थी कि उन्हें जरूरी दवाओं के साथ साथ उपचार के हिसाब से घर का खाना खाने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को ये आदेश दिया। कोर्ट ने केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की भी इजाजत दी है। कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 41-D के तहत अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की भी इजाजत दी है।

CM Arvind Kejriwal

रिमांड के दौरान के दौरान केजरीवाल खा सकेंगे घर का खाना

दिल्ली शराब नीति बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका- ईडी

वहीं ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किए गए रिमांड नोट में AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया। ED ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगते हुए आम आदमी पार्टी को भी घेरा। ED ने अपने रिमांड नोट में कहा कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कंपनी है।ईडी ने अपने रिमांड नोट में आगे ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति बनाने और इसे लागू करने के अहम भूमिका थी। ऐसे में वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मास्टरमाइंड हैं।

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