Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में नियमित जमानत के लिए बृहस्पतिवार को अदालत का रुख किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज ही, बाद में मामले की सुनवाई कर सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत प्रदान की है।
सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज ही हो सकती है सुनवाई
केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मांगी गई है। जबकि दूसरी याचिका में चिकित्सा आधार पर सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई है। दोनों जमानत याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इस मामले में केजरीवाल द्वारा जमानत मांगने का यह पहला मामला होगा। उन्होंने पहले अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने की मांग की थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
ED ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
बता दें, सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। इसके आलावा यह भी दावा किया गया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (AAP) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था। इसी मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं। सीएम केजरीवाल 10 मई तक जेल में रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। अंतरिम आदेश केजरीवाल द्वारा ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया गया था। शीर्ष अदालत ने मुख्य याचिका पर अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। बाद में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को एक सप्ताह बढ़ाने की मांग वाली याचिका दायर की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
