क्या आपके राज्य में भी है धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून? जानें- जबरन धर्मांतरण पर मिलती है कितनी सजा

Forced Conversion Punishment Section: नागपुर में महिला के साथ जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले ने देश को झकझोर दिया है।

Anti Conversion Law in India: महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसा केस सामने आया, जिससे कई सवाल उठने लगे। नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर (FIR) के मुताबिक, एक वायुसेना कर्मी की पत्नी को उसके पुराने स्कूल परिचित अयाज ताज मदारे ने संपत्ति के सौदे के बहाने होटल में बुलाया। आरोप है कि वहां महिला के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया गया और उसके आपत्तिजनक वीडियो व तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली गईं।

क्या आपके राज्य में भी है धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून? जानें- जबरन धर्मांतरण पर मिलती है कितनी सजा

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डरा-धमकाकर कराया धर्म परिवर्तन

इसके बाद आरोपी अयाज ने उन वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया, उसके पति को वीडियो भेजने की धमकी दी और उससे 3 से 4 लाख रुपये वसूले। 31 मई को अयाज और उसके साथी अमीन शेख ने महिला को जबरन कलमेश्वर के एक ठिकाने पर ले जाकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बुलाए गए मौलाना (हजरत मौलाना) के जरिए जबरन 'कलमा' पढ़वाया और जबरदस्ती निकाह करा दिया। महिला का आरोप है कि उसे कोई नशीला लिक्विड पिलाकर 'सम्मोहन/काला जादू' करने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फरार मौलाना की तलाश की जा रही है। FIR में रेप, बार-बार यौन शोषण, जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग और काला जादू व जबरदस्ती करने के खिलाफ कानूनों के तहत सख्त धाराएं शामिल हैं।

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