Alwar lynching case: रकबर खान हत्या मामले में 4 आरोपियों को 7 साल की सजा, 1 रिहा

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 25, 2023, 03:38 PM IST

Alwar lynching case: रकबर खान और उसके दोस्त असलम पर भीड़ ने उस समय हमला कर दिया जब वह अलवर जिले के रामगढ़ से गुजर रहा था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में पहले चार अभियुक्तों-नरेश शर्मा, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव और परमजीत सिंह को नामजद किया। बाद में भीड़ को उकसाने के आरोप में जुलाई 2018 में नवल किशोर शर्मा गिरफ्तार हुआ।

Alwar lynching case: राजस्थान के चर्चित रकबर खान हत्या मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। मॉल लिंचिंग के इस मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सात साल की सजा दी है जबकि एक आरोपी नवल किशोर शर्मा को रिहा कर दिया है। शर्मा विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। बता दें कि साल 2018 में अलवर जिले में गो-तस्करी के आरोप में रकबर खान की मॉब लिंचिंग कर दी गई।

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रकबर खान हत्या मामले में 4 आरोपियों को सजा।

2018 में नवल किशोर शर्मा अरेस्ट हुआ

रकबर खान और उसके दोस्त असलम पर भीड़ ने उस समय हमला कर दिया जब वह अलवर जिले के रामगढ़ से गुजर रहा था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में पहले चार अभियुक्तों-नरेश शर्मा, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव और परमजीत सिंह को नामजद किया। बाद में भीड़ को उकसाने के आरोप में जुलाई 2018 में नवल किशोर शर्मा गिरफ्तार हुआ।

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