राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर; दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लिया अपना आदेश

Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अब एफआईआर नहीं होगी। दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का अपना आदेश वापस ले लिया है।

Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अपना ही आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माना कि कांग्रेस नेता को बिना नोटिस जारी किए एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से संज्ञेय अपराध बनता है, इसलिए मामले की जांच आवश्यक है।इस याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिक होने के दावों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

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राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होगी FIR

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश को टाइप और हस्ताक्षर होने से पहले ही रोक दिया। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए हुए आदेश के मुताबिक, पीठ ने कहा कि याचिका पर तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि संभावित आरोपी को सुनवाई का अवसर न दिया जाए। दो पेज के आदेश के अनुसार, बेंच ने जगन्नाथ वर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2014 के मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले को देखने के बाद फैसला रोक देने का निर्णय लिया ।

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