राहुल को झटका! अमेरिका में भारत के सिखों पर की गई टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की पुनरीक्षण याचिका

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। गांधी ने वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक) के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।यह मामला गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों के संबंध में 2024 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है।

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो: PTI)

राहुल गांधी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति समीर जैन ने तीन सितंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि निर्णय सुनाए जाने तक, विशेष न्यायाधीश के आदेश पर रोक रहेगी।विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक) ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक याचिका को नए सिरे से सुनवाई करने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के पास भेज दिया था। इसी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया था

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