AAP विधायक अमानत उल्लाह खान ने किया राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करेंगे अग्रिम जमानत की मांग

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  • Updated Feb 18, 2024, 08:46 AM IST

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: विधायक अमानत उल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया।

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानत उल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले उन्होंने ईडी द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, याचिका वापस ले ली गई। इससे पहले 7 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ आप विधायक अमानत उल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।

Delhi Waqf Board Money Laundering Case

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि इसे अमानत उल्लाह खान के वकील ने वापस ले लिया था । उनके वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि वह याचिका पर दबाव नहीं डाल रहे हैं और याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता चाहते हैं। वकील की दलीलों पर गौर करने के बाद, पीठ को 19 जनवरी, 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट को वापस लेने की अनुमति दी गई, जिसने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया।

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