बाजार में बिक रहे नकली ORS पर FSSAI की लगाम, कंपनियां अब नहीं कर पाएंगी ग्राहकों को भ्रमित

FSSAI ORS Directive : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पेय कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने सभी पेय और ऊर्जा उत्पादों से “ORS” शब्द हटा दें। कई ब्रांड इस शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जिससे उपभोक्ताओं को भ्रम का खतरा रहता था। इस प्रतिबंध से लोगों को असली ORS की पहचान करना आसान हो सकेगा।

FSSAI ORS Directive : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें सभी खाद्य व्यवसायों को "ORS" (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) शब्द का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश तब आया है जब कई कंपनियां अपने फलों के पेय और ऊर्जा ड्रिंक्स में इस शब्द का दुरुपयोग कर रही थीं, जिससे उपभोक्ताओं को यह विश्वास हो गया कि ये उत्पाद निर्जलीकरण का सही उपचार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

ORS नहीं लिख पाएंगी पेय कंपनियां!

ORS नहीं लिख पाएंगी पेय कंपनियां!

क्या है ORS? - What Is ORS

FSSAI के अनुसार, ORS एक साधारण और प्रभावी मिश्रण है, जिसमें चीनी, नमक और साफ पानी शामिल होते हैं, जिसका उपयोग विशेष रूप से गर्मी और दस्त के कारण होने वाले निर्जलीकरण के इलाज के लिए किया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह मिश्रण तेजी से खोई हुई तरलता और खनिजों को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है।

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