क्या होता है राजनयिक पासपोर्ट, राहुल गांधी को क्यों सरेंडर करना पड़ा था इसे? जानें नॉर्मल पासपोर्ट से कितना है अलग

  • Authored by: प्रांजुल श्रीवास्तव
  • Updated May 26, 2023, 06:01 PM IST

Rahul Gandhi Passport Case: राहुल गांधी ने पासपोर्ट के लिए एनओसी क्यों मांगी? उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर क्यों किया था? ये राजनयिक पासपोर्ट होता क्या है और कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? सामान्य पासपोर्ट से यह किस तरह से अलग है? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब...

Rahul Gandhi Passport Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की नया पासपोर्ट (Rahul Gandhi Passport) जारी करने की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर दिया है। कोर्ट की तरफ से उन्हें तीन साल के लिए एनओसी दी गई है। हालांकि, राहुल गांधी ने 10 साल के लिए एनओसी की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब राहुल गांधी नया पासपोर्ट बनवा सकेंगे।

Rahul Gandhi Passport Case

राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर यह पूरा मामला है क्या? राहुल गांधी ने पासपोर्ट के लिए एनओसी क्यों मांगी? उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport)सरेंडर क्यों किया था? ये राजनयिक पासपोर्ट होता क्या है और कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? सामान्य पासपोर्ट से यह किस तरह से अलग है? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब...

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