Bengal Election: IPS अजय पाल शर्मा के खिलाफ याचिका खारिज; कलकत्ता हाई कोर्ट का चुनाव ड्यूटी में हस्तक्षेप से इनकार

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  • Updated Apr 28, 2026, 04:58 PM IST

पश्चिम बंगाल चुनावों में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त UP कैडर के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर मामले में दखल देने से कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है।।

पश्चिम बंगाल चुनावों में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त UP कैडर के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर मामले में दखल देने से कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें कि यूपी के चर्चित 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' और बंगाल चुनाव के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के खिलाफ टीएमसी समर्थित याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

IPS AJAY SHARMA

IPS अजय पाल शर्मा (फाइल फोटो)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनावों में ऑब्ज़र्वर के तौर पर नियुक्त UP कैडर के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके कार्यों से MCC का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वे 29 अप्रैल तक इस मामले में दखल नहीं दे सकते।

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