UP Teacher Recruitment: 72,825 शिक्षक भर्ती पर SC का बड़ा फैसला, 32 हजार अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका

UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश में 72,825 ट्रेनी शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने वर्ष 2014-15 में जारी अंतरिम आदेशों का पालन नहीं होने का आरोप लगाकर दायर की गई सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश की 72,825 ट्रेनी शिक्षक भर्ती से जुड़ा वर्षों पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने वर्ष 2014-15 में जारी अंतरिम आदेशों का पालन नहीं होने का आरोप लगाकर दायर की गई सैकड़ों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं को वर्ष 2024 से 2026 के बीच दाखिल किया गया था। इस फैसले से भर्ती के 6,170 पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे, 32 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है।

UP Teacher Recruitment 2026

UP Teacher Recruitment 2026: 72,825 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

2014 में दाखिल की गई थी सिविल अपील

सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती से संबंधित सिविल अपीलें वर्ष 2014 में दाखिल की गई थीं। उस समय अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर राज्य सरकार को ट्रेनी शिक्षकों के पदों को भरने के निर्देश दिए थे। बाद में इन आदेशों में बदलाव भी किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिन अभ्यर्थियों का नाम टीईटी से संबंधित गड़बड़ियों में नहीं था और जिन्होंने निर्धारित अंकों की शर्त पूरी की थी, उन्हें नियुक्ति दी गई थी।

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