UP में कोचिंग सेंटर संचालन के लिए क्या हैं नियम, सुरक्षा मानक के लिए कौन सी गाइडलाइन जरूरी?

UP Coaching centres Rule: उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटर को लेकर क्या नियम और गाइडलाइन तय की गई हैं। ​बता दें कि ​उत्तर प्रदेश में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 और केंद्रीय कोचिंग गाइडलाइंस के तहत सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके तहत बिना पंजीकरण के कोचिंग चलाना गैरकानूनी है।

Uttar Pradesh Regulation of Coaching Act 2002 guidelines in hindi: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को तीन मंजिला इमारत में आग लगने के कारण झुलसने से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर कोचिंग सेंटर संचालित था। जानकारी के मुताबिक, बेसमेंट में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ, जिससे आग लगी और धुआं फैल गया। आग फैलने के बाद ऊपर फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। वहीं, कुछ छात्र अपनी जान बचाने के लिए छत और बालकनी से कूद पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है।

यूपी में कोचिंग सेंटर्स के लिए नियम?

यूपी में कोचिंग सेंटर्स के लिए नियम?

अलीगंज अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे को रद्द करने की घोषणा की और लखनऊ ने लिए निकल पड़े। दुर्घटना के शिकार बने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल 5-5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपये मदद का ऐलान किया गया। इसके बाद हाई लेवल मीटिंग और ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है।

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