Patna School Closed: पटना में लगातार बढ़ती गर्मी और दोपहर के समय पड़ रही तेज लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। डीएम कुंदन कुमार ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। यह निर्देश प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी समान रूप से लागू होगा।
पटना में स्कूल बंद (प्रतीकात्मक फोटो)
डीएम कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 30 जून तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की ऑफलाइन कक्षाओं या शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी और लू जैसी परिस्थितियां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कदम उठाते हुए कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है।
पटना डीएम का आदेश
आदेश का हो पूरी तरह पालन
डीएम कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश लागू किया है। साथ ही जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि इस अवधि में प्रस्तावित परीक्षाएं, टेस्ट और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों को नई तिथि निर्धारित कर आयोजित किया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों और संबंधित संस्थानों को इस आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करना होगा।
विभागों और अधिकारियों को जिम्मेदारियां
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), सभी अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम), प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) तथा संबंधित थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े इस निर्णय में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा। यह आदेश फिलहाल 30 जून तक प्रभावी रहेगा और इस अवधि के दौरान निर्धारित सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे।
