Education News Today: दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने की याचिका खारिज की

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  • Updated Aug 23, 2023, 05:23 PM IST

Education News Today in Hindi: दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार को कोचिंग सेंटरों को स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ने वाली नीति बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

Education News Today in Hindi: एजुकेशन जगत से जुड़ी बड़ी खबर आई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी 23 अगस्त को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली सरकार को कोचिंग सेंटरों को स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ने वाली नीति बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि अदालत के पास ऐसी नीति बनाने के लिए आदेश देने का अधिकार नहीं है।

Delhi high Court

दिल्ली हाई कोर्ट (image canva)

पीठ ने कहा कि कोचिंग सेंटरों में जाना पसंद का मामला है और यह छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं है।

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