BCI ने यूपी और राजस्थान के किन लॉ कॉलेज में एडमिशन पर लगाई रोक, LLB में दाखिला लेने से पहले जरूरी करें चेक

यूपी-राजस्थान के 9 लॉ कॉलेज पर BCI द्वारा एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन पर रोक लगा दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि बिना कॉलेज की मान्यता चेक करें एडमिशन फीस का भुगतान न करें।

अगर आप भी राजस्थान या उत्तर प्रदेश से लॉ यानी वकालत की पढ़ाई करने की योजना बना रहे तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा एकेडमिक ईयर 2026-27 और उसके बाद के सभी सेशन के लिए इन दोनों राज्यों के किन 9 लॉ कॉलेज (Law College) में एडमिशन पर बैन लगाई गई है। बीसीआई ने यह कड़ा कदम देश में लीगल एजुकेशन (कानूनी शिक्षा) के मानकों और गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ-साथ छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया है। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि जिन कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वहां नए एडमिशन नहीं होंगे। आइए अब आपको उन सभी नौ संस्थानों के बारे में बताएं।

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BCI ने यूपी और राजस्थान के किन लॉ कॉलेज में एडमिशन पर लगाई रोक (Photo - AI)

सरप्राइज इंस्पेक्शन में सामने आईं गंभीर कमियां

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पूर्व न्यायाधीशों और शिक्षाविदों की एक उच्च स्तरीय टीम ने इन कॉलेजों का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था। इस जांच के दौरान कई संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की कमी और पढ़ाई की आवश्यक सुविधाओं में भारी अनियमितताएं पाई गईं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने सभी जांच रिपोर्ट की गहन समीक्षा की और उसी के आधार पर BCI ने सत्र 2026-27 से इन 9 कॉलेजों में एडमिशन पर बैन लगाने का निर्णय लिया।

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