लॉ की पढ़ाई के लिए बड़ी राहत, बार काउंसिल ने हटाई अधिकतम आयु सीमा, अब किसी भी उम्र में कर सकेंगे LLB

LLB Admission Age Criteria: सुप्रीम कोर्स में लॉ की पढ़ाई के लिए आयु सीमा को लेकर चल रही सुनवाई में बीसीआई ने ऊपरी आयु सीमा को पूरी तरह समाप्त करने की जानकारी दी। इससे एलएलबी 3 और 5 वर्षीय लॉ डिग्री करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है।

LLB Admission Age Criteria: वकालत की दुनिया में कदम रखने का सपना देखने वाले और उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक युवाओं व अन्य आयु वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को यह आधिकारिक जानकारी दी है कि उसने 3-वर्षीय और 5-वर्षीय लॉ डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए तय की गई ऊपरी आयु सीमा (Upper Age Limit) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। बार काउंसिल के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश का कोई भी नागरिक अपनी उम्र की परवाह किए बिना अपनी पसंद के किसी भी लॉ कॉलेज में एलएलबी (LLB) की पढ़ाई कर सकेगा। बीसीआई के इस कदम से उन लाखों उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जो अब तक उम्र सीमा के नियमों के कारण वकालत की डिग्री हासिल करने से वंचित थे।

LLB Admission Age Criteria

LLB Admission Age Criteria (Photo - BCI Image)

सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा पूरा घटनाक्रम?

सुप्रीम कोर्ट में एलएलबी के अपर आयु सीमा के मामले की सुनवाई के दौरान बार काउंसिल की ओर से पेश वकीलों ने अवगत कराया कि बीसीआई की जनरल काउंसिल ने एक विशेष प्रस्ताव पारित कर आयु सीमा के प्रावधान को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। काउंसिल ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र रूप से विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा तय करने का कोई पर्याप्त शैक्षणिक औचित्य नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अटेंडेंस, पढ़ाई के घंटे, सेमेस्टर परीक्षाएं और व्यावहारिक ट्रेनिंग के मानक पहले से ही पर्याप्त हैं। इस महत्वपूर्ण बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा के खिलाफ वर्षों से लंबित पड़ी ‘ऋषभ दुग्गल व अन्य’ याचिका का निपटारा कर दिया।

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