Anti Paper Leak Law 2024 Explained: 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, जानें क्या है एंटी पेपर लीक कानून

Anti Paper Leak Law 2024 Explained in Hindi: केंद्र सरकार ने 21 जून को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 यानी एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए कानून में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, Anti Paper Leak Law 2024 Explained in Hindi: देशभर के लाखों युवा एक अदद सरकारी नौकरी के लिए घर से दूर रहकर सालों मेहनत करते हैं। छोटी से छोटी भर्ती के लिए लाखों की संख्या में लोग आवेदन करते हैं। फिर आंखों में नौकरी का सपना संजोए पूरी ईमानदारी से परीक्षा देते हैं। फिर कहीं से एक खबर आती है कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। इस खबर से न केवल युवाओं का मनोबल टूटता है बल्कि उनका पूरा परिवार भी किसी न किसी तरीके से प्रभावित होता है। केंद्र और राज्य स्तर पर होनी वाली परीक्षाओं का पेपर लीक होना अब एक आम बात हो गई है। हर साल सरकारी भर्ती परीक्षा से लेकर बोर्ड एग्जाम तक के पेपर लीक होने की खबर सामने आती है। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद भी नकल और पेपर आउट होने के कई मामले आते हैं। इस साल फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर यूपी आरओ एआरओ, नीट यूजी (NEET UG Exam 2024)और अब यूजीसी नेट एग्जाम (UGC NET Exam 2024) भी इसी वजह से रद्द कर दिया गया है।

Anti Paper Leak Law 2024

Anti Paper Leak Law 2024

Anti Paper Leak Law 2024 Detail: केंद्र सरकार ने लागू किया एंटी पेपर लीक कानून

देशभर में नीट यूजी में हुई गड़बड़ी और यूजीसी नेट पेपर लीक पर बहस छिड़ी हुई है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) पेपर लीक के आरोपों से जूझ रहे हैं। ऐसे में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 21 जून को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। एंटी पेपर लीक कानून इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया।

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