कोरोना काल के दौरान वसूली फीस होगी वापस, हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दिया आदेश

  • Authored by: अंकिता पाण्डेय
  • Updated Jan 17, 2023, 07:45 PM IST

Private School Fees: कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों की तरफ से वसूली गई फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के इस फैसले से करोड़ो अभिभावकों को राहत मिली है।

Private School Fees: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस पर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस का 15 फीसदी अभिभावकों को वापस करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने सभी स्कूलों को दो महीने का समय दिया है। कोर्ट के इस आदेश ने प्रदेश के करोड़ो अभिभावकों को राहत दी है।

Private School Fees

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15 फीसदी फीस होगी वापस

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