पत्नी का पर्दा नहीं करना तलाक का आधार नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें पत्नी, 23 सालों से पति से अलग रही है। तलाक के लिए पति ने दो दलील दी थी, जिसमें से एक पर्दा करने वाली बात थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि पत्नी का पर्दा नहीं करना क्रूरता नहीं हो सकती और इस तरह से यह तलाक के लिए आधार नहीं हो सकता। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर तलाक मंजूर कर ली कि पति और पत्नी 23 साल से अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं।

End of Feed