नांदेड़ ब्लास्ट केस: 18 साल बाद सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने खारिज किए आतंकवाद के आरोप

नांदेड़ ब्लास्ट केस के बाद “हिंदू आतंकवाद” शब्द को भारतीय राजनीति में परिभाषित किया गया था। तत्कालीन एटीएस और सीबीआई ने दावा किया कि इस ब्लास्ट में मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी हिंदू संगठनों की सहभागिता थी।

साल 2006 में नांदेड़ के पाट बंधारे नगर में हुए ब्लास्ट मामले में 18 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एटीएस और सीबीआई के पास आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे।

Nanded blast case

नांदेड़ ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी (प्रतीकात्मक फोटो- Pixabay)

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