West Bengal Election: चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के नाम ही SIR में कटे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव ड्यूटी अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों का कहना है कि उनका ही नाम SIR में काट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट अथॉरिटी में जाने को कहा है।

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच वोटर लिस्ट को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वह चुनाव ड्यूटी तो करेंगे, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

West Bengal Election Supreme Court SCIGOV

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों की याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि इस तरह के मामलों को लेकर अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Tribunal) में जाना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'हम हर दिन अपने आदेश नहीं बदल सकते।' वहीं, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि वह इस साल वोट दे पाएंगे या नहीं, इससे ज्यादा मतदाता सूची में नाम बने रहने का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है और इस पहलू की जांच की जाएगी।

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