Varanasi: कैंपस में पेड़ काटने के मामले पर NGT सख्त, अब BHU को देना होगा 2.65 करोड़ का जुर्माना

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) परिसर में 33 पेड़ अवैध रूप से काटने के मामले में NGT ने बड़ा एक्शन लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 3 महीने के भीतर 2.65 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूलने के निर्देश दिए हैं।

Varanasi News: वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। NGT ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को आदेश दिया है कि वह विश्वविद्यालय के 1,300 एकड़ के विशाल परिसर में 33 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवजा वसूलने की प्रक्रिया को अगले तीन महीनों के भीतर हर हाल में पूरा करे।

BHU Tree Felling Case penalty

33 पेड़ काटने के मामले में NGT ने दिया 3 महीने का अल्टीमेटम

चंदन समेत 27 प्रजातियों के पेड़ काटने का है आरोप

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एडवोकेट सौरभ तिवारी की ओर से दायर याचिका पर NGT द्वारा गठित एक विशेष पैनल ने जांच की। जांच में पाया गया कि बीएचयू कैंपस के अंदर नियमों को ताक पर रखकर 33 अधिक कीमत वाले पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए थे, जिनमें 7 चंदन के पेड़ और 26 अन्य दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ शामिल थे।

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