Meerut Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले साल हुए बेहद सनसनीखेज और अजीबोगरीब 'सांप कांड' में अदालत का बड़ा फैसला आ गया है। बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव (Meerut Snake Murder Case) में रहने वाले अमित कश्यप की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी रविता और उसके पड़ोसी प्रेमी अमरदीप को दोषी ठहराया है।
मेरठ सांप कांड
अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों को देखने के बाद यह फैसला सुनाया। अब अदालत 16 अक्टूबर को दोनों की सजा तय करेगी। यह पूरा वाकया 12 अप्रैल 2025 की रात का है। अमित अपने घर में संदिग्ध हालात में मृत पाया गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब अमित का शव हटाया गया, तो उसके नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ मिला।
टाइम्स नाउ नवभारत पर यह भी पढ़ें: Jamui News: अस्पताल में चार घंटे में तीन मौतों से हड़कंप, भड़कीं मंत्री श्रेयसी सिंह; DM आवास पहुंचकर की FIR की मांग
पोस्टमार्टम ने बदली पूरी कहानी
पहली नजर में घर वालों और ग्रामीणों को लगा कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। हालांकि, जब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पूरी कहानी पलट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि अमित की मौत जहर से नहीं, बल्कि गला घोंटकर दम घुटने से हुई थी। उसके गले पर चोट के निशान भी मिले थे। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
एक हजार रुपये में खरीदकर लाया था सांप
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अमित की पत्नी रविता और उसके साथ काम करने वाले पड़ोसी अमरदीप के बीच अवैध संबंध थे। दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हत्या के बाद मामले को कुदरती मौत का रूप देने के लिए अमरदीप ने एक सपेरे से पूजा का बहाना बनाकर 1,000 रुपये में सांप खरीदा था।
अदालत में सपेरे ने खुद गवाही दी कि अमरदीप उससे सांप ले गया था। इसके अलावा वारदात के समय दोनों के बीच हुई कॉल डिटेल भी अदालत में अहम सबूत बनी। साढ़े 17 महीने चली कानूनी लड़ाई और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी माना।
