UP News: बांके बिहारी जी ट्रस्ट बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी, जानें क्या है नया कानून

उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। यह विधेयक पहले विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो चुका था। नए कानून के लागू होने से मंदिर प्रबंधन के लिए एक वैधानिक ढांचा अस्तित्व में आया है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। आइए विस्तार से जानते हैं इस कानून के बारे में।

UP News: उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को औपचारिक रूप से अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। यह विधेयक इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों से पारित हो चुका था। अब इसके लागू होने के साथ ही मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक नया वैधानिक ढांचा अस्तित्व में आ गया है।

banke bihari mandir act

बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक बना कानून (AI Image)

दोनों सदनों को दी जाएगी जानकारी

विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे आज इस अधिनियम के संबंध में विधानसभा और विधान परिषद, दोनों को आधिकारिक रूप से अवगत कराएंगे। इसके बाद कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

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