Allahabad High Court: बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज; अदालत ने की सख्त टिप्पणी

Allahabad High Court ने बरेली हिंसा मामले के मुख्य साजिशकर्ता तौकीर रजा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि आपराधिक इतिहास को देखते हुए आरोपी को रिहा करने से दोबारा शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा खान को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके बाहर आने से समाज की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने 5 जून को तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद पारित किया।

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तौकीर रजा को हाईकोर्ट से झटका (फाइल फोटो | PTI)

भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाया: हाईकोर्ट

जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रिकॉर्ड और चश्मदीदों के बयानों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक (तौकीर रजा) ने एक सार्वजनिक सभा में मुस्लिम समुदाय के कई युवाओं को इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने के लिए उकसाया था।"

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