शामली के बहुचर्चित पवन हत्याकांड में बड़ा फैसला: 12 साल बाद कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से जुड़े 12 साल पुराने बहुचर्चित पवन कुमार हत्याकांड में मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इस नृशंस हत्या को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' अपराध मानते हुए चार दोषियों-रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ घोसी और हरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है।

शामली जनपद के चर्चित पवन कुमार हत्याकांड में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल ही गया। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड पर फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को फांसी की सजा दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में रखा और चारों अपराधियों पर कुल 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।

Pawan Murder Case

शामली के पवन हत्याकांड में 4 दोषियों को फांसी

यह दर्दनाक वाकया 14 जुलाई 2014 का है। शामली जिले के भभीसा गांव में रहने वाले पवन कुमार के भतीजे की कुख्यात बदमाश विपुल उर्फ खूनी की मां के साथ किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी। इसी मामूली बात की रंजिश में विपुल खूनी अपने 5-6 साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर पवन के घर में जबरन घुस आया।

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