26 साल बाद आया फैसला! एटा में आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी, मिली 15 दिन की सजा

एटा में 26 साल पुराने मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी के मामले में अदालत ने आरोपी बृजेश को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 15 दिन की कैद की सजा सुनाई है और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया। यह फैसला यूपी पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया।

UP News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मारपीट, बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने के 26 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है, जो वह पहले ही काट चुका है। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Delhi court

26 साल पुराने मारपीट केस में आरोपी दोषी, 15 दिन की सजा (सांकेतिक फोटो)

2000 में आरोपी पर इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस के अनुसार, यह मामला 9 अक्टूबर 2000 का है। उस समय कोतवाली नगर थाने में गोस्वामी नगर निवासी बृजेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 323 (मारपीट), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की गई थी।

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