Kanhaiya Lal Murder Case: राजस्थान हाईकोर्ट से पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने स्पेशल NIA कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए उनके अपराध को गंभीर बताया।

Kanhaiya Lal Murder Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2022 के बहुचर्चित उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में पांच आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विशेष NIA Court के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिनमें आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई थीं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामले के पाचों आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है।

Rajasthan High court

कन्हैयालाल के गुनहगारों को नहीं मिली जमानत

मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने विशेष NIA कोर्ट के आदेशों के खिलाफ दाखिल आरोपियों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की गंभीरता और अपराध के प्रभाव को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार किया।

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