ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों पर सही तरीके से विचार नहीं किया। CBI ने उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह भी CBI हिरासत में है और मामले की जांच जारी है।

मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जबलपुर हाई कोर्ट की वैकेशन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के तथ्यों, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों पर गंभीर विचार नहीं किया। अदालत ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि आरोप केवल ट्विशा के पति समर्थ सिंह तक सीमित हैं।

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पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द

कोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया गंभीर विचार

यह हाई-प्रोफाइल केस अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पास है। जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट को बताया कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा 15 मई 2026 को दिए गए अग्रिम जमानत आदेश को निरस्त कर दिया।

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