Delhi Gang Rape Case : 400 पन्नों की चार्जशीट, 50 गवाह और फोरेंसिक रिपोर्ट... चलती बस गैंगरेप मामले में आया बड़ा अपडेट

पुलिस ने चालक कुलदीप और परिचालक संदीप के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। मामले में बस चालक कुलदीप और परिचालक संदीप को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग ने ग्रेटर नोएडा से बस में सवार होकर दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। आरोप है कि रास्ते में चालक और परिचालक ने उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद नाबालिग को कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास बस से बाहर फेंक दिया गया।

Delhi Gang Rape Case

(सांकेतिक फोटो-Istock)

इस मामले में कश्मीरी गेट (मेट्रो) थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने चालक कुलदीप और परिचालक संदीप के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

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