'कुत्तों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर चलने को क्यों नहीं कह सकते?' जानें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

आवारा कुत्तों के मामले में आज मंगलवार 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जहां आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपनी बात रखी, वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन का मुद्दा उठाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोचक प्रतिक्रिया दी। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई हुई। आज यानी मंगलवार 20 जनवरी को कुत्तों के स्टरिलाइजेशन या वैक्सीनेशन पर भी बात हुई। इस दौरान जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रश्न उठाया तो कोर्ट ने कहा कि हमने कुत्ता काटने पर उन्हें खाना खिलाने वाले जिम्मेदारी वाली टिप्पणी व्यंग्य में नहीं बल्कि बहुत गंभीरता से कही। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

Stray Dog in Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई, अगली तारीख 28 जनवरी

सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जिस इलाके में मैं रहता हं, वहां बहुत ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, वे पूरी रात एक-दूसरे का पीछा करते रहते हैं। मुझे नींद की बीमारी है। मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते। मैंने अधिकारियों से शिकायत की। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने NHRC को भी लिखा, कुछ नहीं हुआ।

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