नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर, इतनी बड़ी साइबर ठगी में अपने आप लिखी जाएगी FIR

राजस्थान में अब 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा की साइबर वित्तीय ठगी पर आपके थाने के चक्कर लगाए बिना ही e-Zero FIR दर्ज होगी। नई व्यवस्था के तहत बैंक खाते फ्रीज करने सहित कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी जाएगी।

राजस्थान में बढ़ते साइबर वित्तीय अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी (Cyber Fraud) की शिकायत मिलते ही तुरंत e-Zero FIR अपने आप दर्ज हो जाएगी। यानी FIR दर्ज करवाने के लिए आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा के आदेश के बाद यह नई व्यवस्था कल यानी गुरुवार 23 जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इसका मकसद पीड़ितों को तुरंत कानूनी सुरभा देना और ठगी गई रकम को जल्द से जल्द सुरक्षित कराना है।

Rajasthan News E Fir cyber fraud

राजस्थान में साइबर ठगी पर स्वत: दर्ज होगी e-FIR

डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को संशोधित व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) वी.के. सिंह ने बताया कि पहले केवल 5 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में e-FIR दर्ज होती थी। अब यह सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक पीड़ितों को तुरंत राहत मिल सकेगी।

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