हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब NCR में दौड़ेंगे सिर्फ CNG और EV वाहन; कैब-डिलिवरी कंपनियों के लिए नए नियम लागू

हरियाणा सरकार ने NCR क्षेत्र में कैब, डिलिवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों को मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2026 से नए पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक रहेगी और सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहन शामिल किए जाएंगे। सरकार ने EV को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने पर जोर दिया है।

हरियाणा सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को नए एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों को मंजूरी देते हुए तय किया है कि 1 जनवरी 2026 से एनसीआर में कैब, डिलिवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहन ही शामिल होंगे। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए भी कई नए नियम लागू किए हैं।

Haryana EV policy

CM सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत एग्रीगेटर लाइसेंस देने संबंधी नियमों को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुरूप दी गई है। सीएक्यूएम ने पिछले साल जून में निर्देश दिया था कि एक जनवरी, 2026 से दिल्ली-एनसीआर में संचालित कैब एग्रीगेटर, डिलिवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में नए पेट्रोल या डीजल वाहन शामिल नहीं किए जाएंगे।

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