House Map Pass in Patna: पटना नगर निगम को पुरानी व्यवस्था के तहत मकानों का नक्शा पास कराने के लिए 31 मार्च तक की छूट दी गई है। नक्शा पास कराने के लिए 255 मामले लंबित है। इन्हें भी उक्त तिथि तक निपटाना है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में नया आवेदन देकर नक्शा पास करा सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना नगर निगम में पहले से निबंधित तकनीकी विशेषज्ञ एवं निर्माताओं को 31 मार्च तक नक्शा पास करने की छूट दी है।
पटना नगर निगम कार्यालय
नगर निगम से नक्शा मंजूरी के लिए जो भी पहले से आवेदन किए हुए हैं और कोई बदलाव चाहते हैं तो वह नक्शा से जुड़े कागजात, दस्तावेज एवं उसमें जरूरी सुधार कर ऑटोमैप पोर्टल पर फिर से अपलोड कर सकेंगे। दूसरी ओर पटना नगर निगम की वेबसाइट पर ऑटोमैप पोर्टल के जरिए नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं शुरू हो गईं हैं। ऐसे में शहर से बाहर रह रहे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदनों पर भी तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी।
