नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अगले 10 दिन तक धारा 163 लागू, क्या खुला-क्या बंद? उल्लंघन पर होगा एक्शन

Noida Section 163 Imposed: आगामी त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और किसान संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) जिला प्रशासन ने 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत जिले में बिना अनुमति भीड़ जुटाने, ड्रोन उड़ाने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और हथियारों के प्रदर्शन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है।

Noida Section 163 Imposed: त्योहारों के मौसम, परीक्षाओं और विभिन्न किसान संगठनों के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस (Noida police) कमिश्नरेट ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी की गई है।

Noida Section 163  Imposed

नोएडा में धारा 163 लागू (फाइल फोटो)

जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जिले में बिना किसी पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जुटने, जुलूस निकालने या किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, हथियारों का प्रदर्शन करने और किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। भड़काऊ भाषण देने, नारेबाजी करने या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी।

End of Feed