आदत से मजबूर शिक्षा अधिकारी रोकता था टीचर्स की पेंशन, हाईकोर्ट ने लगा दिया मोटा जुर्माना, पड़ गए लेने के देने

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षा अधिकारी संदीप सांगवे पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ठाणे के प्रोफेसर अनिल अथावले को उनकी पेंशन से वंचित करने के मामले में लगाया गया है। यह राशि वेलफेयर फंड में जमा की जाएगी।

Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर संदीप सांगवे पर एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर को वैध पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना सांगवे को व्यक्तिगत रूप से भरने का आदेश दिया है। यह राशि सीधे "आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड" में जमा कराई जाएगी।

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कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना (सांकेतिक तस्वीर)

आदेश नहीं मानने की है आदत

जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस मिलिंद साथाये की पीठ ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सांगवे जैसे अधिकारी "आदतन हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना" करते हैं और कानून का कोई सम्मान नहीं रखते। अदालत ने साफ किया कि यदि सांगवे यह राशि खुद नहीं भरते हैं तो इसे उनकी सैलरी से काट लिया जाएगा।

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