दुकानदारों के लिए खुशखबरी! मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, मॉल और रेस्टोरेंट, कर्मचारियों के लिए भी बदले नियम

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 'श्रम शक्ति संहिता 2026' को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत राज्य में दुकानें, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट अब 24 घंटे और सातों दिन खुले रह सकेंगे। इस नई व्यवस्था में कारोबार को रफ्तार देने के साथ-साथ कर्मचारियों की सुरक्षा, शिफ्ट ड्यूटी, 48 घंटे प्रति सप्ताह की सीमा और ओवरटाइम भुगतान के कड़े प्रावधान किए गए हैं।

मध्य प्रदेश के व्यापारियों और आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब राज्य में दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिन-रात यानी 24 घंटे और सातों दिन खुले रखे जा सकेंगे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण (श्रम शक्ति) संहिता 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश में नाइट लाइफ और व्यावसायिक गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी।

mp Shram Shakti Samhita 2026

मध्य प्रदेश में रातभर खुलेंगे बाजार

दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों के 24 घंटे खुले रहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कर्मचारियों से लगातार काम कराया जाएगा। नई संहिता में श्रमिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट के आधार पर लगाई जाएगी और एक सप्ताह में उनसे अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है। अगर किसी स्थिति में कर्मचारी से अतिरिक्त समय तक काम कराया जाता है, तो इसके लिए उसकी लिखित सहमति और नियमानुसार ओवरटाइम का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

End of Feed