हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए करते थे मजबूर, हुई FIR तो पहुंचे हाईकोर्ट, याचिका भी खारिज हुई और फटकार भी लगी

MP News: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दमोह के चर्चित 'गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल' में छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं को मानने के लिए दबाव बनाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह के एक निजी स्कूल में छात्राओं को कथित तौर पर हिजाब पहनने और विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए मजबूर करने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्राओं को धमकी और दबाव के जरिए किसी खास धार्मिक प्रथा का पालन कराने के आरोपों को प्रथम दृष्टया निराधार नहीं कहा जा सकता। इन आरोपों की सच्चाई का फैसला सबूतों के आधार पर किया जाना चाहिए।

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MP HC ने दमोह स्कूल हिजाब मामले में चार लोगों के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया (प्रतीकात्मक फोटो- Canva)

जस्टिस हिमांशु जोशी की पीठ ने शुक्रवार को स्कूल के पूर्व पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार जैन, अब्दुल वसीम बारी, शिक्षक अनस अतहर और चपरासी रुस्तम अली की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। चारों ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।

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