छेड़छाड़ के मामले में वायुसेना का जवान बरी, नाबालिग पीड़िता ने अदालत में बदला बयान, कहा-'सपने में हुई थी घटना'

लड़की के आरोपों के आधार पर लगभग पांच महीने बाद तीन अगस्त 2019 को नौबस्ता थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जमानत मिलने से पहले अनुराग शुक्ला को 19 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

Kanpur News: कानपुर की एक विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग साली से छेड़छाड़ के मामले में वायुसेना के एक जवान को पीड़िता के उस बयान के बाद बरी कर दिया जिसमें उसने कहा कि घटना सपने में हुई थी और उसने गलतफहमी में शोर मचा दिया था। हालांकि इस मामले में वायुसेना के जवान को 19 दिन जेल में बिताने पड़े थे। बचाव पक्ष के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि 15 साल की एक लड़की ने आरोप लगाया था कि आठ मार्च 2019 को नौबस्ता के खाड़ेपुर में बहन के ससुराल में उसके जीजा अनुराग शुक्ला ने उससे कथित तौर पर छेड़छाड़ की जब वह सो रही थी।

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छेड़छाड़ के मामले में वायुसेना का जवान बरी (File photo)

आरोपी को 19 दिन जेल में बिताने पड़े

उन्होंने बताया कि लड़की के आरोपों के आधार पर लगभग पांच महीने बाद तीन अगस्त 2019 को नौबस्ता थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जमानत मिलने से पहले अनुराग शुक्ला को 19 दिन जेल में बिताने पड़े थे। सिद्दीकी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान लड़की ने अदालत को बताया कि वह एंटीबायोटिक दवाएं ले रही थी और घटना वाली रात वह अर्द्धबेहोशी की हालत में थी तभी उसे सपने में महसूस हुआ कि उसके जीजा अनुराग शुक्ला ने उसे पकड़ लिया और उससे छेड़छाड़ की, जिसके बाद वह डरकर जाग गई और शोर मचा दिया।

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